संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। चंदौसी स्थित जिला न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कोतवाली संभल में दर्ज मुकदमा संख्या 335/2024 में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
यह मामला शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर के बीच हुए विवादित सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। 24 नवंबर को हुए इस हिंसक टकराव में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एसपी, सीओ और डिप्टी कलेक्टर सहित 29 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोतवाली संभल में दर्ज केस संख्या 335/2024 के आधार पर पुलिस ने अब तक कुल 90 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट का नाम भी शामिल है।
आगे की सुनवाई पर टिकी नजरें
वहीं, सांसद जियाउर्रहमान बर्क से इस मामले में एसआईटी ने 8 अप्रैल को थाना नखासा में करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले 25 मार्च को एसआईटी के इंस्पेक्टर अमरीश कुमार खुद दिल्ली जाकर सांसद के आवास पर पूछताछ का नोटिस थमाया था। अब मामले की अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि अदालत इस चार्जशीट पर क्या रुख अपनाती है और आरोपियों पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होती है।
जानिए पूरा मामला
जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर, 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया। हालांकि, उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी।
हिंसा में अब तक 3 महिलाओं समेत 79 की गिरफ्तारी
संभल हिंसा में अब तक तीन महिलाओं सहित 79 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अभी तक किसी की जमानत नहीं हुई है। जस्टिस नारायण राय ने अब तक 130 जमानत याचिकाओं को खारिज किया है।